
लाड़ली बहना योजना क्या है और इसका क्या लाभ है?: मध्यप्रदेश सरकार लाडली बहन योजना लॉन्च करेगी। योजना के तहत दी जाने वाली पहले महीने की राशि को जबलपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में जमा किया जाएगा। यह राशि तकरीबन 1.25 करोड़ महिलाओं के खाते में जमा की जाएगी। योजना का मकसद महिलाओं को वित्तीय तौर पर सशक्त बनाना है। मध्यप्रदेश सरकार ने लाडली बहन योजना की घोषणा 5 मार्च 2023 को की थी। योजना से संबंधित मामलों में महिलाओं की मदद के लिए 181 हेल्पलाइन नंबर भी लॉन्च किया गया है। महिलाओं के सशक्तिकरण और सुरक्षा के लिए एक लाडली बहन आर्मी भी लॉन्च की जाएगी।
लाडली बहन योजना को कई लक्ष्यों को पूरा करने के मकसद से लॉन्च किया गया है, जैसे महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता, स्वास्थ्य और पोषण के स्तर में सुधार, पारिवारिक निर्णयों में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाना। आपको ज्ञात होना चाहिए कि इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं का स्वयं का खाता होना चाहिए। संयुक्त खाता मान्य नहीं होगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला मध्यप्रदेश की स्थायी निवासी हो, विवाहित हो, जिनमें विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिला भी सम्मिलित होंगी। आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी तक वे महिला 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी हो तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो।
लाड़ली बहना योजना में अयोग्य महिलाएं।
इस योजना के लिए वे महिलाएं अयोग्य होंगी जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से स्वघोषित वार्षिक आय ढाई लाख से अधिक हो। वे महिलाएं भी अयोग्य हैं जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता हो। इसके अलावा जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकाय में नियमित या स्थायी कर्मी या संविदाकर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्ति उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहा हो तो वे महिलाएं भी इस योजना के लिए अयोग्य होंगी।
भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी भी योजना अंतर्गत प्रतिमाह एक हज़ार रुपए की राशि या उससे अधिक प्राप्त कर रही है तो वे भी इस योजना के लिए अयोग्य हैं। इसके अलावा जिनके परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद या विधायक हो या फिर जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के द्वारा चयनित मनोनीत बोर्ड या निगम या मंडल या उपक्रम के अध्यक्ष या संचालक या सदस्य के रूप में कार्य कर रहा हो कि वे महिलाएं भी अयोग्य हैं।
इसके अलावा जिनके परिवार का कोई भी सदस्य स्थानीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि हो, वे महिलाएं भी अयोग्य हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए वे महिलाएं भी अयोग्य हैं, जिनके परिवार के सदस्यों के पास संयुक्त रूप से कोई पांच एकड़ से अधिक कृषि भूमि हो और जिनके परिवार के सदस्यों के नाम से पंजीकृत चार पहिया वाहन हो तो वे महिलाएं भी अयोग्य हैं।